सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने पर मिलेगा 25,000 रुपये का इनाम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। पहले यह राशि 5,000 रुपये थी। इस बात की घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान की।
गोल्डन ऑवर और जीवन रक्षा
गडकरी ने अभिनेता अनुपम खेर के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने मंत्रालय को इस इनाम राशि को बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि किसी दुर्घटना के पीड़ित को "गोल्डन ऑवर" यानी दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाया जाता है, तो उसकी जान बचने की संभावना काफी अधिक हो जाती है।
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
यह योजना अक्टूबर 2021 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने के लिए आम नागरिकों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पुरस्कार राशि के साथ एक मान्यता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
सत्यापन प्रक्रिया और पात्रता
सुनिश्चित करने के लिए कि इनाम राशि सही व्यक्ति को मिले, कई स्तरों पर सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नीति के अनुसार, केवल वही लोग प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र के लिए पात्र होंगे, जो घातक सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की सहायता करने के लिए आगे आते हैं।
कैशलेस ट्रीटमेंट योजना
गडकरी ने हाल ही में 'कैशलेस ट्रीटमेंट' योजना की भी घोषणा की, जिसके तहत सरकार सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के 7 दिनों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपये तक का खर्च वहन करेगी। इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को दी जाएगी।
हिट-एंड-रन मामलों में राहत राशि
हिट-एंड-रन मामलों में मृत पीड़ितों के परिवारों को सरकार 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देगी। गडकरी ने सड़क सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया और आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2024 में विभिन्न स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.80 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से 30,000 मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हुईं।
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