भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई – 119 विदेशी ऐप्स किए गए ब्लॉक

Feb 21, 2025 - 17:39
Mar 10, 2025 - 11:43
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भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई – 119 विदेशी ऐप्स किए गए ब्लॉक

भारत सरकार ने डिजिटल सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत 119 विदेशी ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।

किन ऐप्स पर लगा प्रतिबंध?

रिपोर्ट्स के अनुसार, इन प्रतिबंधित ऐप्स में वीडियो और वॉइस चैट ऐप्स शामिल हैं, जिनका संचालन मुख्य रूप से चीन और हांगकांग से किया जा रहा था। ये ऐप्स उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी के लिए खतरा पैदा कर सकते थे।

ब्लॉक किए गए ऐप्स की वजह

सरकार ने इन ऐप्स पर बैन लगाने के पीछे कुछ प्रमुख कारण बताए हैं:

✔ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा – इन ऐप्स के जरिए यूजर्स की जानकारी लीक होने की आशंका थी।

✔ गोपनीयता का उल्लंघन – ये ऐप्स भारतीय यूजर्स का डेटा अनधिकृत रूप से विदेशों में भेज सकते थे।

✔ साइबर फ्रॉड की संभावना – इनमें से कई ऐप्स पर धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से जुड़े मामलों की शिकायतें मिली थीं।

आईटी एक्ट की धारा 69A क्या है?

आईटी एक्ट, 2000 की धारा 69A सरकार को किसी भी डिजिटल सामग्री या ऐप को ब्लॉक करने का अधिकार देती है, यदि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था या साइबर सुरक्षा के लिए खतरा हो।

पहले भी हो चुके हैं कई ऐप्स बैन

यह पहली बार नहीं है जब भारत सरकार ने विदेशी ऐप्स पर कार्रवाई की है। इससे पहले भी TikTok, PUBG Mobile, WeChat सहित 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

सरकार की कड़ी नजर

डिजिटल क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भारत सरकार सख्त कदम उठा रही है। आने वाले समय में ऐसे और भी ऐप्स पर प्रतिबंध लग सकता है, जो साइबर सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते।

निष्कर्ष

119 विदेशी ऐप्स को ब्लॉक करना भारत सरकार का साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि भारतीय नागरिकों का डेटा सुरक्षित रहे और देश की सुरक्षा से समझौता न हो।

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