वक़्फ़ की अकूत सम्पतियों का खात्मा हैं जरुरी

क्या आप जानते है कि वक्फ का मतलब क्या होता है?अगर नही ! तो आपको बताते चले की वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर दान में दी गयी वस्तु या फिर परोपकार के लिए दिया गया धन । इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है।एवं इसके बाद जो भी संपत्ति वक्फ घोषित हो गयी उसके बाद वो संपत्ति गैर-हस्तांतरणीय हो जाती है।
और यही कारण है की हिंदुस्तान के अन्दर वक्फ बोर्ड ने अपनी मनमानियों के बदौलत अकूत संपत्तियां अर्जित कर रखी है,
लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे की दुनियां के किसी भी इस्लामी देशों में वक्फ संपत्तियां है ही नहीं , तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे इस्लामी देशों में वक़्फ़ बोर्ड तो है ही नही ,
लेकिन भारत में ना केवल सबसे बड़े शहरी भू-भाग का मलिकाना हक वक़्फ़ बोर्ड के पास है, बल्कि उनके पास कानूनी रूप से उनकी रक्षा करने के लिए एक विशेष अधिनियम भी है,
वक़्फ़ बोर्ड वर्तमान में भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, और जिसका अनुमानित मूल्य 1,20,000 करोड़ के आसपास है ,
और इन लाखो करोड़ो रुपए की संपत्ति का कोई ब्यौरा सरकार के पास है ही नही ,एवं इनके द्वारा प्राप्त होने वाली रेवेन्यु ना ही केंद्र सरकार को प्राप्त हो रही है और न ही राज्य सरकार को उन संपत्तियों से कोई फायदा हो रहा है ,तो जाहिर है की राष्ट्र के उन्नति के लिए वक्फ संसोधन बिल का आना बेहद जरुरी है .
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