आतंकी फंडिंग मामले में राशिद इंजीनियर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA से मांगा सुझाव

Jan 23, 2025 - 16:43
Jan 26, 2025 - 18:21
 0  86
आतंकी फंडिंग मामले में राशिद इंजीनियर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA से मांगा सुझाव

आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर के बारामुला से पूर्व सांसद और जम्मू-कश्मीर आवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा है। राशिद इंजीनियर पर 2017 में आतंकियों को फंडिंग करने का गंभीर आरोप है और उन्हें 2019 में UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार कर दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है।

राशिद इंजीनियर ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है। इस याचिका पर जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने सुनवाई करते हुए एनआईए को 30 जनवरी तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान राशिद के वकील हरिहरन ने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि उनके पास सांसद और विधायक से जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं है।

गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में एएसजे चंदरजीत सिंह की अदालत ने राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। यह मामला अभी भी लंबित है और हाई कोर्ट में इस पर अंतिम फैसला आने का इंतजार है।

राशिद इंजीनियर का नाम पहले भी कई विवादों में सामने आया है और उनके खिलाफ आतंकी फंडिंग जैसे गंभीर आरोपों ने इस मामले को और संवेदनशील बना दिया है। NIA की रिपोर्ट और अदालत का फैसला इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow