मध्य प्रदेश: सरकारी शिक्षक चला रहा था ईसाई धर्मांतरण रैकेट, पुलिस ने किया भंडाफोड़

Mar 17, 2025 - 14:32
Apr 3, 2025 - 14:21
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मध्य प्रदेश: सरकारी शिक्षक चला रहा था ईसाई धर्मांतरण रैकेट, पुलिस ने किया भंडाफोड़

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक सरकारी शिक्षक ईसाई धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। पुलिस ने इस मामले में छापेमारी कर 50 से अधिक लोगों को जबरन धर्मांतरण के लिए इकट्ठा करने वाले शिक्षक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।---

धर्मांतरण सभा का पर्दाफाश

यह घटना माड़ा थाना क्षेत्र के एक गाँव की है, जहाँ एक निजी घर में बंद कमरे में एक धार्मिक सभा चल रही थी। इस सभा में 50 से अधिक लोग मौजूद थे, जिन्हें कथित रूप से धार्मिक परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था।

सूचना मिलने पर जिला प्रशासन और पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की। इस दौरान सभा की अगुवाई कर रहे शिक्षक कमलेश साकेत और अरविंद साकेत को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से धार्मिक ग्रंथ, बाइबल, और धर्मांतरण से जुड़े अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं।---

कैसे चल रहा था धर्मांतरण का खेल?

पुलिस जांच में पता चला है कि शिक्षक कमलेश साकेत सरकारी विद्यालय में कार्यरत है और उसने धर्मांतरण का यह नेटवर्क लंबे समय से चला रखा था। वह और उसका साथी अरविंद साकेत ग़रीब और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता, चमत्कारी इलाज, और नौकरी दिलाने का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे।

सूत्रों के अनुसार:

धर्म परिवर्तन के बदले लोगों को आर्थिक लाभ और मुफ्त सुविधाओं का लालच दिया जाता था।

बीमारियों से मुक्ति और बेहतर जीवन की गारंटी देने की बात की जाती थी।

धर्मांतरण की प्रक्रिया गुप्त रूप से घरों में चलती थी, ताकि प्रशासन को भनक न लगे।

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पुलिस की कार्रवाई और FIR दर्ज

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना), मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021, और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है।

स्थानीय प्रशासन अब यह भी जांच कर रहा है कि इस धर्मांतरण गिरोह के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं और क्या इससे जुड़े अन्य सरकारी कर्मचारी भी इसमें संलिप्त हैं।

सिंगरौली पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि "राज्य में जबरन और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

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मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पर कड़ा कानून

मध्य प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण को रोकने के लिए 2021 में सख्त कानून लागू किया था। इसके तहत जबरन, धोखे से, या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

हाल के वर्षों में राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है।


मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सरकारी शिक्षक द्वारा धर्मांतरण का रैकेट चलाने का मामला गंभीर चिंता का विषय है। प्रशासन की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इस गैरकानूनी गतिविधि का भंडाफोड़ हो गया। अब यह देखना होगा कि इस मामले में और कितने लोगों की संलिप्तता सामने आती है और प्रशासन इसे लेकर क्या सख्त कदम उठाता है।

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